दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दरियादिली दिखाने में कोई कोताही नहीं बरतती है। यहां पर शराब पीने के ‘शौकीन’ लोगों के लिए उसकी वैधता की उम्र को कम कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब इसकी उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसे वैधानिक मान्यता देने की कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस आशय की जानकारी देते हुए यह भी कहा कि दिल्ली में शराब की नई दुकानें खोलने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही, सरकार राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई दुकान भी संचालित नहीं करेगी।
नई आबकारी नीति लागू कर दी गई है और इसका मक़सद उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के अनुसार, इसे टैक्स की चोरी पर लगाम लगेगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रेवन्यू में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज होगी।
इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी कहा कि शराब की दुकान के लिए 500 वर्गमीटर की जगह का होना अनिवार्य होगा।बता दें कि दिल्ली में शराब की 850 दुकानें हैं। पुरानी दुकानों की ही वितरण व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। ऐसा कहना है कि केजरीवाल सरकार का।