केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि Corona से मृत लोगों के परिजनों को देगी 50-50 हजार रुपए

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर बताया कि सरकार कोरोना काल में मृत लोगों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देगी। साथ ही कहा गया है कि ये रकम राज्य यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की तरफ से दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एनडीएमए ने मुआवजे को लेर गाइडलाइंस बनाई है। बता दें कि देश में अब तक कोरोना से 3.98 लाख लोग जान गंवा चुके हैं।

विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में तल्ख टिप्पणी की थी। जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने कहा था कि वह हर मृतक के परिजनों को 4- 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती।

सरकार की इस दलील से सुप्रीम कोर्ट ने भी सहमति जताई। साथ ही कहा कि वो खुद ही ऐसा तंत्र बनाए जिससे मृतक के परिजनों को सम्मानजनक रकम जरूर मिले।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मामले में जवाब मांगा था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कोरोना महामारी का आपदा अन्य महामारी से अलग है। हलफनामे में कहा था कि आपदा कानून के दायरे में भूकंप, बाढ़ जैसी 12 तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार की दलील पर सहमति जताई थी। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि कोविड-19 लोगों के परिजनों को कितनी मुआवजा दी जाए, यह सरकार खुद तय करें। लेकिन मुआवजा जरूर दें।