अब आएगा BH रजिस्ट्रेशन मार्क, वाहनों का ट्रांसफर प्रक्रिया हो जाएगा बेहद आसान

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वाहनों का ट्रांसफर प्रक्रिया

सरकार ने बिना किसी रोक-टोक के गाड़ियों को ट्रांसफर करने के लिए एक नया पंजीकरण चिह्न “भारत श्रृंखला (BH-Series)” पेश करने जा रही है। इससे अब वाहन मालिक को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर वाहन के लिए नया पंजीकरण चिह्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि वाहन मालिकों को इसके लिए अपने वाहन में नया BH सीरीज का पंजीकरण चिह्न रहना जरूरी होगा तभी आप इस नई सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। सरकार ने यह योजना लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर लाई है। इस योजना के आने से एक राज्य से दूसरे राज्य में वाहनों का ट्रांसफर बेहद ही आसान हो जाएगा।

नए श्रंखला के तहत जो भी नये वाहन मार्केट में उतारे जाएंगे उनमें बीएच मार्क से लैस किया जाएगा। यदि आपके पास इस सीरीज का वाहन होगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर आपको नया पंजीकरण चिन्ह लेने की जरूरत नहीं होगी।

बीएच सीरीज के सभी वाहन इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे और उन्हें दूसरे राज्य में गाड़ी चलाने के लिए किसी प्रकार की मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने यह कदम नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखकर उठाया है।

बता दें कि अब तक जब कभी वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट करना होता था तो उसके लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था लेकिन अब बीएच सीरीज के नये वाहनों को फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा।

यह नियम इसलिए जरूरी था क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 47 के तहत, एक व्यक्ति जिस राज्य में वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाता है और उसे छोड़कर दूसरे राज्य में शिफ्ट होता है तो उसे 12 महीनों के अंदर वाहन का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। इसके बाद ही वह वाहन उस राज्य में चला सकता था।