एलोपैथी पर स्वामी रामदेव की टिप्पणी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

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एलोपैथी और आयुर्वेद

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु स्वामी रामदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने ऐलोपैथी पर उनकी टिप्पणी के लिए यह नोटिस जारी किया है। बता दें कि स्वामी रामदेव ने कोविड-19 मामलों के इलाज के तरीके को लेकर डॉक्टरों की आलोचना की थी।

हाई कोर्ट ने रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ “गलत सूचना फैलाने” के लिए नोटिस जारी किया है। बाबा रामदेव ने बाद में अपनी टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल होने और विवाद बढ़ने के बाद वापस ले लिया था।

वीडियो में उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही कुछ दवाओं पर सवाल करते हुए यह कहते हुए सुना गया था कि “कोविड -19 के लिए एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद लाखों लोग मारे गए हैं”।

इस टिप्पणी का डॉक्टरों के संघों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उन्हें “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए बयान को वापस लेने के लिए कहा था।

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने स्वामी रामदेव को एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के लिए मानहानि का नोटिस दिया था, जिसमें उनसे 15 दिनों के भीतर माफी मांगने की मांग की गई थी, जिसमें विफल रहने पर उसने कहा कि वह योग से 1,000 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करेगा।