नई दिल्ली। नए आईटी नियमों को लेकर केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने ट्विटर को आखिरी मौका देते हुए चेतावनी दी है। सरकार ने कहा है कि ट्विटर नए आईटी नियमों को तुरंत लागू करे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
सरकार की ओर से जारी फाइनल नोटिस में कहा गया है कि नए आईटी नियमों के अनुपालन में विफल रहने पर ट्विटर आईटी कानून के तहत दायित्व से छूट गंवा देगी।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर ने एक ऐसा तंत्र विकसित करने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से उचित प्रक्रिया के जरिये हल में मदद मिलती।
सरकार ने कहा कि ट्विटर इंडिया को नए नियमों का तुरंत पालन करने के लिए एक अंतिम नोटिस दिया गया है, जिसके विफल होने पर आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत उपलब्ध दायित्व से छूट गंवा देगी और ट्विटर आईटी अधिनियम और भारत के अन्य दंड कानून के अनुसार परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।
मंत्रालय ने कहा कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर को एक आखिरी नोटिस दिया गया है। यदि वह इसमें विफल रहता है, उनपर कार्रवाई की जाएगी और मिली छूट को वापस ले लिया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नियमों के पालन को लेकर विफलता की स्थिति में आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।