नई दिल्ली। दिल्ली में केंद्र सरकार ने GNTCD कानून को अमल में लाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में कहा है कि ‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, 27 अप्रैल से अधिसूचित किया जाता है; अब दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल है।’
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर युक्त अधिसूचना में कहा गया है कि ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।’
क्या है कानून में?
कानून कहा गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239क के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। उक्त कानून विधान मंडल और कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का संवर्द्धन करेगा तथा निर्वाचित सरकार एवं राज्यपालों के उत्तरदायित्वों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुरूप परिभाषित करेगा।
बता दें कि इस कानून का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था और कहा था कि दिल्ली सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है।
क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनता के लिए सरकार को उपलब्ध होना चाहिए और चुनी हुई सरकार ही सर्वोच्च है। मंत्रिमंडल के पास ही असली शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संघीय ढांचों में राज्यों को भी स्वतंत्रता मिली है। शक्तियों में समन्वय हो। शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती है।