लालकिला हिंसा: मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, तिरंगे के अपमान का है आरोप

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लालकिला हिंसा आरोपी दीप सिद्धू

नई दिल्ली। दिल्ली के लालकिला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दीप सिद्धू पर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान लालकिला के प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा फहराकर तिरंगे का अपमान करने का आरोप है।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 9 फरवरी को मामले में कहा था कि दीप सिद्धू के खिलाफ पुलिस के पास वीडियोग्राफी सबूत हैं। पुलिस ने कहा था कि दीप सिद्धू ने लोगों को भड़काया, जिसके चलते लोगों ने सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया।

पुलिस ने कहा था कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया। लाल किले पर झंडा फहराया गया। दीप सिद्धू दंगों में सबसे आगे था। लाल किले पर 140 पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। उनके सिर पर तलवारों से चोटें आईं।

दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि दीप सिद्धू झंडे और लाठी के साथ लालकिले में घुस रहा था। वो जुगराज सिंह के साथ था। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लालकिला हिंसा मामले में दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से 9 फरवरी को गिरफ्तार किया था।