बकरीद में छूट पर केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जीवन महत्वपूर्ण, खतरे में नहीं डाल सकते

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Supreme Court reprimands Kerala government for exemption in Bakrid

नई दिल्ली। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केरल सरकार द्वारा बकरीद पर तीन दिनों की छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि यह स्थिति चौंकाने वाली है कि केरल सरकार ने लॉकडाउन मानदंडों में ढील देने में व्यापारियों की मांग को मान लिया है।

बता दें कि केरल सरकार ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन प्रतिबंधों में तीन दिनों के लिए छूट देने का ऐलान किया है। कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से लिए गए स्वत: संज्ञान मामले में दिल्ली निवासी पीकेडी नांबियार ने हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।

याचिका कर्ता नांबियार ने अपनी याचिका में कहा है कि कोरोना काल में यात्रा पर शीर्ष अदालत द्वारा जताए गए असंतोष के बावजूद, केरल सरकार कोविड-19 के मानदंडों में ढील देकर लापरवाही बरत रही है। नांबियार ने तर्क दिया कि केरल में कोविड मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में त्योहार के लिए मंजूरी देना खतरनाक हो सकता है।

याचिका में कहा गया है कि यह चौंकाने वाला है कि एक चिकित्सा आपात स्थिति में राज्य सरकार इस तरह के उपायों के माध्यम से नागरिकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार का यह कदम इस अदालत द्वारा पारित 16 जुलाई के आदेश का पूरी तरह से उल्लंघन है।