हरियाणा में ब्लैक फंगस को महामारी रोग घोषित किया गया, बनेंगी कमेटियां

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ब्लैक फंगस महामारी

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कोरोना के जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनमें खतरनाक महामारी, म्यूकोर्मिकोसिस (ब्लैक फंगस) के संदिग्ध प्रकोप के मद्देनजर ‘हरियाणा महामारी रोग (म्यूकोर्मिकोसिस) विनियम, 2021’ लागू किया है। इसका पालन नहीं करने पर दोषी व्यक्ति/संस्था के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम, 1897 की धारा 3 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस बीमारी के अबतक हरियाणा के अलग-अलग जिलों में सौ से अधिक मरीज आ चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों या इन विनियमों के तहत जारी किए गए आदेशों की अवहेलना को किसी भी व्यक्ति / संस्था या संगठन द्वारा भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 188 के तहत किया गया दंडनीय अपराध माना जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने मंगलवार को इस संबंध में बताया कि किसी भी व्यक्ति/संस्था या संगठन द्वारा इन नियमों के तहत जारी किसी भी आदेश या अधिसूचना की अवहेलना की समीक्षा के लिए प्रत्येक जिले में सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। आंतरिक चिकित्सा, नेत्र विज्ञान, ईएनटी और महामारीविद् विशेषज्ञ समिति के सदस्य होंगे जो ऐसी अवज्ञा की समीक्षा करेंगे।

उन्होंने बताया कि यदि अवज्ञा सिद्ध होती है, तो संबंधित जिले के सिविल सर्जन द्वारा अधिसूचना के अनुसार किए गए अपराध/अनियमितता को दर्शाते हुए ऐसे व्यक्ति/संस्था या संगठन के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाएगा। तत्पश्चात, नोटिस के विरूद्ध व्यक्ति/संस्था अथवा संगठन से प्राप्त उत्तर की उक्त जिला समिति द्वारा समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने कहा कि इन विनियमों को ‘हरियाणा महामारी रोग (म्यूकोर्मिकोसिस) विनियम, 2021’ कहा जाएगा और ये प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध रहेगा। सभी स्वास्थ्य सुविधाएं (सरकारी और निजी) म्यूकोर्मिकोसिस की जांच, निदान एवं प्रबंधन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय/आईसीएमआर/राज्य सरकार द्वारा जारी और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करेंगी।