हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की 75% नौकरियाँ राज्य के लोगों के लिए रिजर्व, अगले 10 साल के लिए रहेगा लागू

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हरियाणा में नौकरी

चंडीगढ़। हरियाणा में अब राज्य को लोगों के लिए नौकरियाँ रिजर्व कर दी गई हैं। प्राइवेट सेक्टर में राज्य के लोगों के लिए 75 फीसदी नौकरियाँ रिजर्व की गई हैं।  विधानसभा में यह बिल पास होने के 4 महीने बाद राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंगलवार को इसे मंजूरी दे दी। अब यह कानून बन गया है और अगली भर्तियों में राज्य के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि राज्य विधानसभा ने पिछले साल नवंबर में इस विधेयक को पारित किया था। इसके बाद विधेयक को गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। अब गवर्नर की मंजूरी मिल जाने से प्रदेश में हर कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट में युवाओं को नौकरियों में 3 चौथाई आरक्षण का फायदा मिलेगा।

हरियाणा में बड़ी संख्या में कई छोटी और बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट लगी हुई हैं। यहां पर कार, ट्रैक्टर, बाइक, साइकिल समेत कई उपकरण बनते हैं। हरियाणा में पूरे देशभर में इन सबका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। दुनियाभर में बासमती चावल का सबसे बड़ा निर्यातक हरियाणा है। पंचरंगा अचार के अलावा पानीपत में हथकरघे से बनी चीजें और कालीन विश्व भर में प्रसिद्ध हैं।

राज्य से बड़े पैमाने पर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। हरियाणा की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी गुरुग्राम है। यहां कई प्राइवेट कंपनियों के हेड ऑफिस हैं। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल 2020 के मुताबिक, प्राइवेट सेक्टर में 50 हजार रुपए से कम सैलरी वाली नौकरियों में ही यह आरक्षण लागू होगा। जिस जिले में कंपनी स्थापित है, उस जिले के केवल 10% युवाओं को ही नौकरी में आरक्षण मिलेगा।