जारी रहेगा कोरोना काल में भी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी इजाजत

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सेट्रल विस्टा प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी मानी जाने वाली प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा का काम जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट के काम को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर परियोजना में काम करने वाले मजदूर निर्माण स्थल पर ही रहे हैं तो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रोकना सही नहीं रहेगा। डीडीएमए आदेश में भी कहीं भी निर्माण कार्य पर रोक की बात नहीं है।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण होकर दायर की गई याचिका है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रूपए का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने अन्या मल्होत्रा और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी की संयुक्त याचिका पर 17 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि परियोजना एक आवश्यक कार्य नहीं है और इसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।

वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की थी। उनका कहना था कि इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे मजदूरों के स्वास्थ्य और अन्य चिंताओं के मद्देनजर सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है।