सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की वसीम रिजवी की याचिका, क्या कहा कुरान की 26 आयतों को हटाने के मामले पर?

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भारत का सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से कुरान 26 आयतों को हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया।

शीर्ष अदालत ने किसी भी धार्मिक ग्रंथ में दखल देने से साफ इंकार कर दिया। इसके अलावा याची पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि कुरान की 26 आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है।

याचिका में रिजवी ने कहा था कि धर्म के नाम पर यह आयतें नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाना वाला है। ये 26 आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली हैं। रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है। इससे बच्चों के जहन में कट्टरपंथ के विचार बढ़ रहे हैं।

याचिका में कहा गया था कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है। कोई भी ऐसी तालीम जो आतंक को बढ़ावा देती है, उसे रोका जाना चाहिए। देश के हित में कोर्ट को इन आयतों को हटाने का आदेश देने चाहिए।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह एक निराधार याचिका है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आप अपनी याचिका को लेकर कितने गंभीर हैं। इसपर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मदरसों में यह आयतें पढ़ाकर बच्चों को मिसगाइड किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता पर 50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि वसीम रिजवी की इस याचिका पर काफी विवाद हुआ था। उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी।