ऑक्सीजन मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, ऑक्सीजन रिफिलर्स को कोर्ट में पेश होने का आदेश

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ऑक्सीजन रिफिलर्स को नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने पोर्टल पर आदेश के पालन संबंधी अपडेट नहीं करने के मामले में दिल्ली के सभी 15 ऑक्सीजन रिफिलर्स को नोटिस जारी किया है। जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने ऑक्सीजन रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान एमिकस क्युरी राजशेखर राव ने कोर्ट के आदेश की अनुपालन रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा कि कुछ आदेशों का अनुपालन हो गया है इसलिए उन्हें अब निस्तारित करने की जरूरत है। ऑक्सीजन की उपलब्धता अब ठीक हो गई है। तब दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि अब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बफर स्टॉक है।

राहुल मेहरा ने कोर्ट से कहा कि अधिकांश रिफिलर्स कोर्ट और दिल्ली सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी रिफिलर्स कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए हैं। हम उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा।

तब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को रिफिलर्स के बारे में पूरा ब्यौरा देने और उन्हें पेश होने का आदेश देने के लिए कहा। तब मेहरा ने कोर्ट के उस आदेश को पढ़ा जिसमें रिफिलर्स को ये जानकारी देनी थी कि वे दिल्ली में कितनी सप्लाई कर रहे हैं। रिफिलर्स को अपना डाटा दिल्ली सरकार को बताना था।

कोर्ट ने कहा कि हमने पहले भी इसे लेकर आदेश जारी किया था। हमने ऑक्सीजन को महंगे दामों पर बेचने से रोकने का आदेश दिया था। अब ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति सुधर गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिफिलर्स को सिस्टम सुधारने को नहीं कहेंगे।

कोर्ट ने दिल्ली के सभी 15 रिफिलर्स को 24 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के नोडल अफसर को रिफिलर्स को पेश होने के लिए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।