सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जवाब, कोरोना से मौत पर नहीं दे सकते 4-4 लाख का मुआवजा

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस संक्रमण से लाखों लोगों की जान चली गई है। वहीं संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिने जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जवाब दाखिल किया है।

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर केंद्र सरकार ने कहा है कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने कहा कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। सरकार का तर्क है कि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा।

सरकार ने कहा कि अगर कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों को 4 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है तो फिर एसडीआरएफ का पूरा पैसा सिर्फ एक चीज पर खर्च हो जाएगा और इससे महामारी के खिलाफ लड़ाई में उपयोग होने वाली राशि प्रभावित होगी।

केंद्र सरकार ने कहा कि अगर एसडीआरएफ फंड को कोरोना पीड़ितों को मुआवजा देने में खर्च किया जाता है तो इससे राज्यों की कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावित होगी और अन्य चिकित्सा आपूर्ति और आपदाओं की देखभाल के लिए पर्याप्त धन नहीं बचेंगे।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है।