नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दिया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आई थीं।
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायतें आ रही हैं।
सोशल मीडिया के लिए नए नियम
1. नई गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल मीडिया को एक शिकायत सेल बनाना होगा
2. कोई कंटेंट हटाने से पहले उसका कारण बताना जरूरी होगा
3. शिकायत करने पर आपत्तिजनक पोस्ट को 24 घंटे में हटाना होगा
4. हर महीने शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी
5. सोशल मीडिया के ये नियम तीन महीने के अंदर लागू होंगे
6. चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी, जो कि नियमों के कप्लांयस को लेकर जिम्मेदारी होगा
7. एक नोडल कॉन्टैक्स परसन की भी नियुक्ति करनी होगी, जो 24X7 लॉ इनफोर्समेंट एजेंसियों से तालमेल बैठाकर रखेगा
8. नियुक्त किए गए ये दोनों अधिकारी भारत में रहने वाले होंगे
9. रेजिडेंट ग्रीफांस अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी
10. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी
ओटीटी के लिए सरकार की गाइडलाइंस
1. दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेंट के वर्ग बनाए जाएंगे
2. OTT कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी
3. U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी.
4. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पैरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी
5. एथिक्स कोड टीवी, सिनेमा जैसा ही होगा
6. OTT प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनानी होगी
7. फर्जी कंटेंट डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी