PNB घोटाला: लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को दी मंजूरी, भारत लाने का रास्ता साफ

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पीएनबी घोटाला

नई दिल्ली। सरकारी बैंकों से जनता के हजारों करोड़ लेकर फरार नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। लंदन की अदालत ने नीरव की अपील खारिज करते हुए कहा कि उसे जल्द से जल्द भारत भेजा जाए। जज ने कहा कि नीरव मोदी ने इस पूरे मामले में सबूत मिटाए, गवाहों को धमकाया।

लंदन कोर्ट में जज ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना है। नीरव मोदी के लिए आर्थर रोड जेल सही है। कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी को भारत में ही जवाब देना है।

49 वर्षीय नीरव मोदी दक्षिण-पश्चिम लंदन स्थित वॉन्ड्सवर्थ जेल से वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में पेश हुआ। जिला न्यायाधीश सैमुअल गूजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में प्रत्यर्पण होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मुंबई के ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है।

इससे पहले नीरव मोदी ने कोर्ट में कहा था कि भारत सरकार के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मेरे केस को प्रभावित करने की कोशिश की। यही नहीं, उसने वकील के माध्यम से कहा कि उसे मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियां हैं। लेकिन कोर्ट ने उसकी अपीलों और दलीलों को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित कर दिया जाए।

बता दें कि पीएनबी से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में नीरव मोदी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज किया था। जिसके बाद से ही भगौड़े नीरव मोदी को भारत लाने की कोशिशें जारी थी।