मेहुल चोकसी को झटका, डोमिनिका कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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मेहुल चोकसी

नई दिल्ली। भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में बड़ा झटका लगा है। डोमिनिका की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के देश में अवैध प्रवेश के मामले में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

बता दें कि बीते दिनों मेहुल चोकसी एंटीगुआ से लापता होकर डोमिनिका में पकड़ा गया था। आज डोमिनिका हाईकोर्ट में इस मामले पर फैसला आ सकता है।

कोर्ट के फैसले के बाद मेहुल चोकसी के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि वह मेहुल की जमानत के लिए ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि मेहुल चोकसी भारत में पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में वांछित है।

वकील का आरोप है कि मेहुल चोकसी को एंटीगुआ के जॉली हार्बर से अगवा किया गया और एक नौका से डोमिनिका ले जाया गया।

मेहुल चोकसी को डोमिनिका के हाईकोर्ट के आदेश के बाद देश में अवैध रूप से घुसने के आरोप में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने तीन घंटे की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करने का आदेश दिया था।

चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने कहा, ‘हमारा मानना है कि मेहुल चौकसी अवैध हिरासत में हैं, क्योंकि उन्हें 72 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना था, जबकि ऐसा नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि जिस विषय की सुनवाई की जा रही है, वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है, न कि भारत में उसे प्रत्यर्पित करने का विषय। उसकी नागरिकता का विषय अदालत के सामने नहीं है। मीडिया की विभिन्न खबरों के विपरीत भारत सरकार के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई।

बता दें कि चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था। वह वहां 2018 से एक नागरिक के रूप में रह रहा था। उसे पड़ोसी डोमिनिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर हिरासत में लिया गया था।