जज उत्तम आनंद हत्याकांड के हर पहलू की जांच करे सीबीआईः झारखंड हाई कोर्ट

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उत्तम आनंद हत्याकांड

धनबाद के अतिरिक्त जिला जज (एडीजे) उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि हमें एसआईटी और सीबीआई पर पूरा भरोसा है। हम जांच एजेंसियों का मनोबल नहीं गिराना चाहते लेकिन इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है, उसे सजा मिले। इसके लिए प्रोफेशनल तरीके से जांच काफी जरूरी है।

सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई को अगली सुनवाई के दिन सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच पूरी होने तक हाई कोर्ट इस मामले में अपनी निगरानी बनाए रखेगा। कोर्ट ने सीबीआई को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने महाधिवक्ता राजीव रंजन को निर्देश दिया कि धनबाद के सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उनके आवासीय परिसर को भी सुरक्षा दी जाये। इस पर महाधिवक्ता ने विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन अदालत को दिया और कहा कि सरकार न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में बेहतर प्रयास किए गए हैं।

बता दें कि 28 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे धनबाद में सुबह की सैर पर निकले एडीजे उत्तम आनंद को एक ऑटो ने पीछे से आकर जोरदार टक्कर मारी थी। इस घटना में जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी। यह पूरी वारदात वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। उसकी फुटेज किसी साजिश की ओर इशारा कर रही थी।

सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ था कि जज उत्तम आनंद को जान बूझकर ऑटो से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारा गया था। इसका सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। झारखंड पुलिस द्वारा प्रारंभिक दौर में इस मामले की जांच की जा रही थी। उसके बाद सीबीआई ने इस केस को ले लिया है। सीबीआई की टीम लगातार इस मामले में अपनी जांच कर रही है।