संतोष सुमन। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप (Reliance Future Deal) के बीच बहुचर्चित डील पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अमेजन की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इस डील पर रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है, वह भारत में भी लागू होगा। बता दें कि अमेजन की याचिका पर सिंगापुर में रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी गई थी। बाद में फिर अमेजन में भारत के सुप्रीम कोर्ट में डील के खिलाफ याचिका दायर की थी।
बता दें कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील के खिलाफ अमेजन ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डील पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। इसके बाद अमेजन में सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया था।
क्या था पूरा विवाद
देश के कई हिस्सों में बिग बाजार चलता है। यह बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप का ही हिस्सा है। बिग बाजार को लेकर रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप में सबसे बड़ा समझौता हुआ था। 24,713 करोड़ की यह डील होने के बाद फ्यूचर ग्रुप का मालिकाना हक रिलायंस के पास चले गए थे।
अमेजन ने इस डील का विरोध किया था। अमेजन का तर्क था कि फ्यूचर ग्रुप की ही एक कंपनी में अमेजन की 49 फीसदी हिस्सेदारी है और अगर कंपनी बेची जाती है तो डील के मुताबिक खरीद का पहला अधिकार अमेजन का होगा। लेकिन रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के डील में इसका पालन नहीं हुआ।