सुप्रीम कोर्ट ने RBI को दिया आदेश, 6 महीने में लाएं बैंक लॉकर रेगुलेशंस

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बैंक लॉकर रेगुलेशंस

नई दिल्ली। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को आदेश दिया है कि वह 6 महीने के भीतर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बैंकों में लॉकर फैसिलीटी मैनेजमेंट को लेकर रेंगुलेशंस बनाए। कोर्ट ने कहा है कि बैंक लॉकर सेवा को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते।

जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ आम लोगों की जिंदगी में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर नकदी, गहने आदि रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की ओर बढ़ रहे हैं।

बेंच ने कहा कि ग्राहक पूरी तरह से बैंक पर  निर्भर हैं, जो उनकी संपत्ति के संरक्षण के लिए काफी सक्षम पार्टी है। ऐसी स्थिति में, बैंक इस मामले में मुंह नहीं मोड़ सकते और यह दावा नहीं कर सकते कि लॉकर के संचालन के लिए वे अपने ग्राहकों के प्रति कोई दायित्व नहीं रखते हैं।

कोर्ट ने कहा, ”यह जरूरी है कि आरबीआई एक व्यापक डायरेक्शन लाए, जिसमें यह अनिवार्य हो कि लॉकर के संदर्भ में बैंकों को क्या कदम उठाने हैं। बैंकों को यह स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वे ग्राहकों पर एकतरफा और अनुचित शर्तें थोपे। इसके मद्देनजर हम आरबीआई को इस आदेश के 6 महीने में इस संदर्भ में उपयुक्त  रेगुलेशंस बनाने का निर्देश देते हैं।