स्किन-टू-स्किन टच – बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट को लेकर दिए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी भी मांगी है।

बता दें कि अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस मामले को उठाया था। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया था। आरोपी पर पोक्सो एक्ट लगाया गया था।

हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि किसी नाबालिक की ब्रेस्ट को बिना कपड़े उतारे छूना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। अदालत ने आरोपी को बरी भी कर दिया था।

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बेहद खतरनाक मिसाल बन जाती।

बता दें कि दिसंबर 2016 में नागपुर में सतीश नाम का व्यक्ति एक लड़की को खाने का सामान देने के बहाने अपने घर ले गया था। सतीश ने लड़की के वक्ष को पकड़ा और उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की।