जम्मू-कश्मीर की महिला से शादी करने वाले बाहरी भी अब माने जाएंगे निवासी

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जम्मू-कश्मीर आवास प्रमाण पत्र

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के कुछ अनुभाग को हटाने के बाद अब सरकार ने एक और बड़ा बदलाव किया है। जम्मू-कश्मीर में अब राज्य की महिला से शादी करने वाले बाहरी पुरुष भी वहां के निवासी माने जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश की कानूनों में बदलाव करते हुए ऐलान किया है कि केंद्र शासित प्रदेश की मूल निवासी महिला के पति को भी आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

बता दें कि इससे पहले केवल केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासी को ही आवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। दूसरे राज्यों के व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं माने जाते थे।

जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश के बाहर विवाहित महिलाओं के जीवनसाथी को अधिवास प्रमाण पत्र जारी करने की अंतिम बाधा को हटा दिया। सरकार की इस घोषणा के साथ जम्मू-कश्मीर की निवासी महिला के पति को आवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र माना जाएगा।

जम्मू-कश्मीर के आवास प्रमाण पत्र (प्रक्रिया) नियम, 2020 के अंतर्गत एक नया खंड जोड़े जाने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश की निवासी महिला का जीवनसाथी कुछ संबंधित दस्तावेज जमा कर आवास प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। जिन दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता होगी, उनमें जीवनसाथी का आवास प्रमाण पत्र और शादी से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।