क्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनेगी फिल्म? हाईकोर्ट ने खारिज की रोक संबंधी याचिका

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सुशांत सिंह राजपूत
सुशांत सिंह राजपूत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कोई फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनाने पर रोक लगाने की मांग को खारिज कर दिया है। जस्टिस संजीव नरुला ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में पिछले 2 जून को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान फिल्म शशांक के निर्माता की ओर से वकील एपी सिंह ने कहा था कि फिल्म का सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से कोई संबंध नहीं है। पिछले 22 अप्रैल को फिल्म ‘शशांक’ के निर्माता ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। शशांक फिल्म के निर्माता की ओर से कहा गया था कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।

एपी सिंह ने कहा था कि फिल्म के नाम और पात्रों के नाम सुशांत सिंह राजपूत और उनके परिवार के सदस्यों से मिलते-जुलते नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सभी मामले मुंबई में चल रहे हैं।

बता दें कि 20 अप्रैल को हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए फिल्म निर्माता सरला ए सरावगी को नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कुछ लोग फिल्म, बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। फिल्म बायोपिक या डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की छवि को ध्यान में रखे बिना अपना नाम कमाना चाहते हैं।

याचिका में कहा गया था कि किसी सेलिब्रिटी को भी अपना निजी जीवन जीने का हक है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कहा था की उनके जीवन की सारी तस्वीरें और वाकयों पर उनके परिवार का कॉपीराइट है। फिल्म या वेब सीरीज निर्माता इस कॉपीराइट का उल्लंघन करेंगे। याचिका में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने फिल्म या डॉक्युमेंट्री बनाने वाले लोगों से दो करोड़ से ज्यादा की रकम का जुर्माना वसूल करने की मांग की है।