सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) की परीक्षा में सम्मिलित होने की छूट दे दी है। कोर्ट ने एनडीए परीक्षा को लेकर अपने आदेश में कहा कि सेना की पॉलिसी डिसिजन लैंगिक समानता के लिहाज से भेदभावपूर्ण है।
बता दें कि एनडीए परीक्षा का आयोजन 14 नवंबर 2021 को किया जाना है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष में दो बार आयोजित की जाने वाली एनडीए परीक्षा के वर्ष 2021 के सेकेंड एडिशन के लिए अधिसूचना 9 जून 2021 को जारी की गयी थी।
अधिसूचना के अनुसार, एनडीए 2 परीक्षा के माध्यम से 400 रिक्तियों के लिए भारतीय नागरिक अविवाहित पुरुष उम्मीदवारों से 29 जून तक आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इसके बाद परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की जानी थी, लेकिन आयोग ने संशोधित कार्यक्रम में परीक्षा तारीख बदल दी थी।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति ह्रषिकेश रॉय की खण्डपीठ ने एनडीए प्रवेश परीक्षा में महिलाओं के सम्मिलित होने के लिए अनुमति की मांग वाली एक रिट याचिका पर यह अंतरिम आदेश जारी किया है।
याचिका में कहा गया है कि पात्र महिला उम्मीदवारों को एनडीए में शामिल होने के अवसर से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 19 का उल्लंघन है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है।