दिल्ली सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ साल 2018 में बदसलूकी और मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी रहे कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है।
दोनों को 3 साल बात कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी को बरी कर दिया।
बता दें कि अंशु प्रकाश से मारपीट और बदसलूकी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों के नाम शामिल थे। फरवरी, 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था।
मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाया गया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कोर्ट द्वारा मुख्य सचिव की पिटाई के मामले आरोप मुक्त होने पर राहत की सांस ली है।