कोरोना की स्थिति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, मुंबई नगर निगम को लगाई फटकार

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कोरोना पर बाम्बे हाईकोर्ट

मुंबई। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को लेकर बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई नगर निगम को गुरुवार को जोरदार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है।

मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की बदतर स्थिति को बांबे हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी के समक्ष दायर याचिका पर सुनवाई हो रही थी। कोर्ट ने मुंबई नगर निगम के वकील से पूछा कि कोरोना की इतनी बदतर हालत में टीकाकरण में देरी क्यों हो रही है।

इसपर मुंबई नगर निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि केंद्र से कोरोना वायरस रोधी टीका प्रचुर मात्रा में न मिलने से टीकाकरण प्रक्रिया में अड़चन आ रही है। साथ ही नगर निगम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही सिर्फ कोरोना टीकाकरण केंद्रों में ही यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

कोर्ट ने कहा कि जो लोग जैसे वृद्ध,अपाहिज, विकलांग आदि को उनके घर जाकर कोरोना टीकाकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर बीएमसी के वकील ने कहा कि इन लोगों को टीकाकरण केंद्र पर लाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन सभी को उनके घर जाकर कोरोना वायरस रोधी टीका लगाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने बीएमसी से पूछा कि कोरोना टीकाकरण के साइड इफेक्ट के आंकड़े कितने हैं। लेकिन बीएमसी के वकील इसका जवाब नहीं दे सके। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 2 जून तक के लिए टाल दी है।