बाटला हाउस केस: आतंकी आरिज खान दोषी करार, 15 मार्च को आएगा फैसला

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बाटला हाउस केस

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष मौका-ए-वारदात पर आरिज के मौजूद होने की बात को साबित करने में सफल रहा। अदालत मामले में 15 मार्च को फैसला सुनाएगी।

इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा एवं दो जख्मी पुलिसकर्मियों के पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक हालात की जानकारी देने के निर्देश जांच अधिकारी को दिए हैं। अदालत ने कहा है कि इसके हिसाब से पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा।

कौन है आरिज खान?

आरिज खान 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और उत्तर प्रदेश की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता है। उन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हो गए थे। उस वक्त आरिज खान पर 15 लाख रुपये का इनाम था। आरिज के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस भी निकाला गया था। आरिज खान आजमगढ़ का रहने वाला था। पुलिस की स्पेशल टीम ने 2018 में उसे गिरफ्तार किया था।

बता दें कि 2008 के बाटला हाउस एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे और दो अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में एक आतंकी शहजाद अहमद को 2013 सजा हो चुकी है। बटला हाउस एनकाउंटर के दौरान दोनों वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए थे। उसके अन्य साथी पुलिस के हाथों मारे गए थे।