नीतीश कुमार के खिलाफ अब सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा भारी, आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

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नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना पड़ेगा भारी
Bihar CM Nitish Kumar

अब सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार और बिहार के किसी मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारियों के खिलाफ अनाप-शनाप टिप्पणी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार के कृत्य करने पर प्रतिष्ठा हनन या व्यक्ति की छवि धूमिल करने के आरोप में आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और कार्रवाई होगी।

आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) ने बिहार सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा है और इस तरह की पोस्ट की शिकायत करने को कहा है। ऐसे में अब बिहार सरकार के मंत्री, विधायक लेकर किसी कर्मचारी के खिलाप कुछ भी आपत्तिजनक या तथ्यहीन पोस्ट लिखने या पोस्ट करने पर कार्रवाई होगी।

गुरुवार को इस संबंध में ईओयू द्वारा पत्र जारी किया गया। पत्र में ऐसे किसी पोस्ट की सूचना देने का आग्रह किया गया है जिससे व्यक्ति या संस्थान के साथ सरकार की प्रतिष्ठा का हनन होता है या किसी की छवि धूमिल होती है। इस श्रेणी में आपत्तिजनक, अभद्र और भ्रांतिपूर्ण टिप्पणी आएगी।

इसके साथ ही अब अगर माननीयों के साथ किसी सरकारी अधिकारी-कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा का हनन या छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर किए जानेवाले आपत्तिजनक, भ्रामक या अभद्र टिप्पणी की शिकायत मिलती है तो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ईओयू ने क्यों लिखा पत्र?

बिहार में किसी भी तरह की साइबर क्राइम की रोकथान के लिए ईओयू को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक या आपत्तिजनक पोस्ट साइबर क्राइम में आएगा इसलिए ईओयू की तरफ से सभी विभागों को पत्र लिखा गया है।