नई दिल्ली। व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप को इस बात को लेकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि वह यह लिखकर दें कि यूजर्स का डेटा किसी तीसरी पार्टी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा।
इस मामले में कोर्ट ने फेसबुक, केंद्र सरकार और व्हाट्सऐप को नोटिस जारी किया है और चार हफ्तों के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है। चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।
एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा, ‘लोगों को अपनी निजता को लेकर बहुत चिंता है। आप (व्हाट्सऐप) दो ट्रिलियन या तीन ट्रिलियन की कपंनी होंगे, लेकिन निजता आपके पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों की निजता को सुरक्षित रखना आपकी ड्यूटी है।’
बता दें कि कोर्ट ने यह फैसला साल 2016 में आई व्हाट्सऐप पॉलिसी को लेकर सुनाया है। व्हाट्सऐप की निजता पॉलिसी के खिलाफ कर्मण्य सिंह सरीन ने साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका के मुताबिक, जबसे फेसबुक ने व्हाट्सऐप को खरीदा है तबसे इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप के यूजर्स का डेटा फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट की संविधानिक पीठ के पास लंबित है।