सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। देश में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यूपी के पांच शहरों में लॉकडाउन लगाने के हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। योगी सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि राज्य सरकार को लगता है कि वो कोरोना महामारी पर काबू पा लेगी तो लॉकडाउन न लगाएं।

बता दें कि इलाहाबाद होईकोर्ट ने 19 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना विस्फोट और विफल चिकित्सा तंत्र को देखते हुए बीमारी से प्रभावित पांच शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू कर दिया था। इन शहरों में केवल जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी और गोरखपुर में लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया था कि कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में दो सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन लागू करने पर विचार करें।

कोर्ट ने पिछले निर्देशों पर शासन की कार्रवाई को संतोषजनक नहीं माना और कहा कि लोग सड़कों पर बिना मास्क के चल रहे हैं। सौ फीसदी मास्क लागू करने में पुलिस विफल रही है। संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में दवाओं व आक्सीजन की काफी कमी है। लोग दवा के अभाव में इलाज बगैर मर रहे हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट में वकील तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए हैं और कई कदम उठाए जाने हैं। हाईकोर्ट के पांच शहरों मे लॉकडाउन का फैसला सही नहीं है। इससे प्रशासन को गई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन का आदेश रद्द कर दिया। मामले में दो हफ्ते बाद फिर सुनवाई होगी।