समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पत्रकार विकास रंजन की नवंबर 2008 में दफ्तर के नीचे ही घर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
13 आरोपियों को हत्या और षड्यंत्र रचने के आरोपों में पहले ही दोषी करार दिया गया था। सजा सुनाए जाने से पहले कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।
जिन लोगों को मामले में सजा हुई उनमें लोजपा प्रखंड अध्यक्ष स्वयंवर यादव, चकथात पश्चिम पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि बबलू सिंह, शूटर कृष्ण कुमार यादव उर्फ बड़कू यादव शामिल हैं।
हिंदुस्तान में काम करते थे विकास रंजन
हिंदुस्तान कार्यालय में कार्यरत पत्रकार विकास रंजन की 25 नवम्बर 2008 को घर से जाते समय ऑफिस से नीचे ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में विकास रंजन के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद 14 लोगों के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई थी। 15 सितंबर को अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम राजीव रंजन सहाय ने 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था।