1 अक्टूबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। इन बदलावों का असर लोगों की जेब पर पड़ेगा। कई बैंकों के चेक बुक, ऑटो डेबिट भुगतान, एलपीजी सिलेंडर के दाम और पेंशन से जुड़े नियम आज से बदल गए हैं। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव हुआ है।
एलपीजी सिलेंडर महंगा
1 अक्टूबर से घरेलू एलपीजी गैस महंगा हो गया है। प्रति सिलेंडर करीब 36 रुपये महंगा किया गया है। हालांकि यह बढ़ोतरी 19 किलो वाले कामर्शियल सिलेंडर में हुई है। दिल्ली में नॉन-सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत अभी भी 884.50 रुपये ही है।
खाने के बिल पर FSSAI नंबर जरूरी
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 1 अक्टूबर से खाद्य पदार्थों से जुड़े दुकानदारों को सामान के बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया है। अब दुकान से लेकर रेस्टोरेंट को डिस्पले में बताना होगा कि वह किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं। ग्राहकों को बिल पर FSSAI का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देंने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई होगी।
इन बैंकों का चेकबुक बंद
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) , यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) और इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक आज से नहीं चलेंगे। इन बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो चुका है। इसलिए खाताधारकों के खाता नंबर, चेक बुक, आईएफएससी व एमआईसीआर कोड बदल गए हैं।
पेंशन नियम में बदलाव
1 अक्टूबर से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र से जुड़ा नियम बदल गया है। देश के सभी बुजुग पेंशनर्स जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है वो देश के सभी प्रधान डाकघर के जीवन प्रमाण सेंटर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। इसके लिए 30 नवंबर तक अखिरी डेट है।
ऑटो डेबिट भुगतान पर सख्ती
1 अक्टूबर से क्रेडिट-डेबिट कार्ड के पेमेंट से जुड़े नियम में बदलाव हो गया है। आज से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो भुगतान का नया नियम हो गया है। अब बिना ग्राहक की जानकारी दिए बैंक आपके खाते से पैसा नहीं काट सकेंगे।