नई दिल्ली। टूलकिट केस में बेंगलुरु से गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी। हालांकि जमानत सशर्त दी गई है। दिशा रवि को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई।
पुलिस ने दिशा रवि की कस्टडी में बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का कहना था कि हम तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ करना चाहते हैं। इस दलील को सुनने के बाद कोर्ट ने दिशा रवि की रिमांड एक दिन बढ़ा दी थी।
एक दिन की कस्टडी खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने दिशा की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। लेकिन कोर्ट ने दिशा को एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।
बता दें कि पर्यावरणविद दिशा रवि को किसान आंदोलन के दौरान हिंसा भड़काने के लिए टूलकिट बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि इसके पीछे खालिस्तानी समर्थकों के संगठन की साजिश थी। पुलिस के मुताबिक, यह टूलकिट 23 जनवरी को तैयार हुई।
दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दिशा की तरफ से सबूतों को मिटाया गया है। दिशा ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। 60 से 70 लोग जूम मीटिंग में था। इसमें मो धालीवाल शामिल था। दिशा को तमाम हो रही चीजों की जानकारी थी। दिशा यह बात पता थी कि किस प्रकार लोगों को भ्रमित किया जा सकता है।