अब सप्ताह में 3 दिनों की मिलेगी छुट्टी, सरकार नए कोड में देगी विकल्प

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नया श्रम कानून

नई दिल्ली। देश मे नया श्रम कानून बन रहा है। इस कानून के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में तीन दिन छुट्टी का प्रावधान संभव है। सोमवार को इस बिषय में श्रम मंत्रालय सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार हफ्ते में चार कामकाजी दिन और उसके साथ तीन दिन की पेड छुट्टी का विकल्प देने की तैयारी कर रही है।

उनके मुताबिक, नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प भी रखा जाएगा, जिसपर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए नियमों के तहत सरकार ने काम के घंटों को बढ़ाकर 12 तक करने को शामिल किया है। काम करने के घंटों की हफ्ते में अधिकतम सीमा 48 है, ऐसे में कामकाजी दिनों का दायरा पांच से घट सकता है।

ईपीएफ पर टैक्स लगाने को लेकर बजट में हुए ऐलान पर और जानकारी देते हुए श्रम सचिव ने कहा कि इसमें ढाई लाख रुपये से ज्यादा निवेश होने के लिए टैक्स सिर्फ कर्मचारी के योगदान पर लगेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से होने वाला अंशदान इसके दायरे में नहीं आएगा या उस पर कोई बोझ नहीं पडे़गा। साथ ही छूट के लिए ईपीएफ और पीपीएफ भी नहीं जोड़ा जा सकता।

ज्यादा वेतन पाने वाले लोगों की तरफ से होने वाले बड़े निवेश और ब्याज पर खर्च बढ़ने की वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक 6 करोड़ में से सिर्फ एक लाख 23 हजार अंशधारक पर ही इन नए नियमों का असर होगा।