पटना। संयुक्त बिहार में हुए चारा घोटाला मामले में लालू यादव को जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वे जेल से बाहर निलके हैं। लालू यादव झारखंड के दुमका कोषागार में अवैध निकासी से जुड़े मामले में सजा काट रहे थे। उन्हें 19 मार्च 2018 को सजा सुनाई गई थी।
झारखंड हाईकोर्ट ने बीते 17 अप्रैल को मामले में जमानत दी थी। लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य नहीं किए जाने के कारण बेल बॉड नहीं भरा जा सका था। बार कौंसिल ऑफ इंडिया के आदेश के बाद गुरुवार को लालू प्रसाद के पैरवीकार अधिवक्ता ने दो निजी मुचलके दाखिल किए।
फिर कोर्ट ने इसे सही पाकर बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार के जेल अधीक्षक को भेज दिया और लालू यादव को जेल से छोड़ने का आदेश जारी किया।
बता दें कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद को दो धाराओं में सात-सात साल की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने दोनों सजा को अलग-अलग काटने का निर्देश दिया था। इसी मामले में लालू प्रसाद जेल में थे।
28 अप्रैल को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया कि वैसे मामले में जिनको ऊपरी अदालत ने जमानत की सुविधा दे दी है। निचली अदालत में बेल बॉंड भरने की अनुमित दी जाती है। जिसके बाद अदालत में बेल बॉंड भरा गया और लालू यादव को रिहा कर दिया गया।
लालू यादव के अधिवक्ता के मुताबिक, जेल से रिहा करने का रिलीज ऑर्डर जेल से दिल्ली एम्स पहुंचेगा। बता दें कि दिल्ली एम्स में लालू यादव का इलाज हो रहा है।