नई दिल्ली। केंद्र सरकार के नए आईटी रूल्स को लेकर गूगल ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में गूगल ने केंद्र सरकार के नए आईटी एक्ट 2021 से अंतरिम राहत देने की मांग की है। गूगल का कहना है कि वह एक सर्च इंजन है और ऐसे में उसपर ये नियम नहीं लागू होने चाहिए।
बता दें कि एक महिला याचिकाकर्ता की अपील पर कोर्ट ने गूगल से कहा था कि वो आपत्तिजनक कंटेंट को हटाए। न केवल भारत में बल्कि हर जगह ये कंटेंट 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। महिला का आरोप था कि ये कंटेंट उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट से लिया गया था और बिना उसकी सहमति के सर्कुलेट किया गया।
एक्शन से बचने के लिए गूगल की तीन दलीलें
1. सिंगल बेंच के ऑर्डर में हमें सोशल मीडिया इंटरमिडिएरी (SMI) बताया गया है। अब अगर हम ऐसी पोस्ट को हटा नहीं पाते हैं तो हमें नए आईटी नियमों के तहत किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से बचाया जाए, क्योंकि हम SMI नहीं हैं बल्कि हम सर्च इंजन हैं।
2. कुछ कंटेंट भारत में अपराध माने जा सकते हैं, लेकिन इन्हें भारत के बाहर जुर्म नहीं माना जाता है। ऐसे में कंटेंट को ग्लोबल स्तर पर हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है।
3. सिंगल जज की बेंच ने जो ऑर्डर दिया है, वो बेहद बुरी मिसाल स्थापित करेगा।