GST काउंसिल मीटिंग में वित्त मंत्री ने किए 6 बड़े ऐलान, जानें क्या होगा असर

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जीएसटी काउंसिल की बैठक

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बीच जीएसटी परिषद की मीटिंग हुई। यह बैठक इस साल की पहली बैठक है। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम फैसले लिए।

1. 31 अगस्त तक राहत सामग्री के आयात में छूट – सरकार ने 31 अगस्त तक कोविड राहत सामग्री के आयात में लगने वाले टैक्स में छूट प्रदान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि परिषद ने 31 अगस्त तक मुफ्त COVID संबंधित सप्लाई पर IGST से छूट देने का फैसला किया है।

2. Amphotericin B भी IGST छूट में शामिल: केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस के मामलों को बढ़ता देख इसके इलाज में काम आने वाली दवा एंपोटेरिसिन-बी को भी टैक्स छूट की सूची में शामिल किया है।

3. एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी: वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भी एनुअल रिटर्न फाइलिंग ऑप्शनल रहेगी। यह 2 करोड़ रुपये से कम के टर्मओवर वाले छोटे टैक्सपेयर्स के लिए ऑप्शनल रहेगी।

4. राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे: वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि केंद्र सरकार राज्यों को GST कम्पेंशेसन के रूप में राज्यों को 1.58 लाख करोड़ रुपये देगी।

5. मेडिकल इक्विपमेंट्स पर 8 जून तक आएगा फैसला: सीतारमण ने कोविड रिलेडेट मेडिकल इक्विपमेंट्स पर GST रेट कट को लेकर कहा कि इस पर चर्चा हुई है और फिटमेंट पैनल के सजेशन काउंसिल से सामने रखे गए हैं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) इन पर विचार और विचार करेगी और रेट को लेकर 8 जून को रिपोर्ट दी जाएगी।

6. GST टैक्सपेयर्स को लेट फीस से राहत मिलती रहेगी: वित्त मंत्री ने कहा कि आज लिया गया सबसे बड़ा फैसला छोटे टैक्सपेयर्स का बोझ कम करेगा. टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए चल रही amnesty scheme चालू रहेगी है, ताकि लेट फीस से राहत मिले। इससे करीब 89% GST टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी।