हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद चुनाव आयोग ने लिया फैसला, 2 मई को विजय जुलूस या जश्न पर प्रतिबंध

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विजय जुलूस पर रोक

नई दिल्ली। कोरोना से बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित होंगे। इस दिन नतीजों के बाद किसी तरह के विजय जूलूस या जश्न पर पूरी तरह से रोक रहेगी।

हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। नतीजों के बाद प्रत्याशी सिर्फ दो लोगों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर से जीत का सर्टिफिकेट लेने जा सकता है।

बता दें कि पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य चार राज्यों में चुनाव समाप्त हो गए है, जबकि बंगाल में एक चरण की वोटिंग बाकी है। बंगाल में सातवें चरण के वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने बड़ी रैलियों, रोड शो और पद यात्रा पर रोक लगा दी थी, आयोग ने राजनीतिक पार्टियों से वर्चुअल सभाएं करने की अपील की थी।

कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार – मद्रास हाईकोर्ट

बता दें कि सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की तीखी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए सिर्फ आयोग ही जिम्मेदार है। हाईकोर्ट ने आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था करार देते हुए कहा था कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

इसके साथ ही अदालत ने आयोग को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह दो मई को मतगणना रोकने से भी नहीं हिचकिचाएगी। मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और जस्टिस सेंथिलकुमार राममूíत की पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री और करूर सीट से अन्नाद्रमुक प्रत्याशी एमआर विजयभास्कर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की थी।