जयपुर। राजस्थान सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रदेश में आगामी तीन मई सुबह पांच बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लागू रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार इस संबंध में निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री निवास पर रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इस दौरान सरकारी कार्यालय, बाजार, मॉल्स तथा कार्यस्थल बंद रहेंगे। लेकिन श्रमिकों के रोजगार से जुड़ी गतिविधियां जैसी फैक्ट्री तथा निर्माण कार्य पर रोक नहीं होगी।
प्रदेशभर के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, एवं कार्यस्थलों आदि में सामान्य गतिविधियां जारी रहने से भीड़भाड़ के चलते कोरोना संक्रमण अधिक बढ़ रहा है। इसे नियंत्रित करने के लिए सोमवार 19 अप्रैल से शुरू जन अनुशासन पखवाड़े में प्रदेशभर में सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखे जाएं।
इस दौरान जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं तथा वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कुछ गतिविधियां प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने में मास्क पहनना एक आवश्यक निवारक उपाय है। इसको कड़ाई से लागू करने के लिए सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
गृह विभाग द्वारा जन अनुशासन पखवाड़े के संबंध में जारी आदेश के अनुसार जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा से जुड़े कार्मिकों तथा केन्द्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय एवं संस्थानों पर यह पाबंदी नहीं होगी।
बस, मेट्रो और रेलवे को रहेगी छूट
इस दौरान बस स्टैण्ड, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी। राज्य में आने वाले यात्रियों को यात्रा शुरू करने के पिछले 72 घंटे के अंदर करवाई आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श के लिए छूट रहेगी।
खाद्य पदार्थ एवं किराने का सामान, मण्डियां, फल एवं सब्जियां, डेयरी एवं दूध, पशुचारे से सम्बन्धित खुदरा/थोक दुकानें सायं 5 बजे तक अनुमत होंगी एवं जहां तक संभव हो इनके द्वारा होम डिलीवरी की व्यवस्था की जायेगी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त द्वारा स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं एवं लगाये गये प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।