साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ओवैसी के खिलाफ मुकदमा, एफआईआर

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Case against Owaisi

एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ गुरुवार की देर रात को कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। यह एफआईआर शासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने के आरोप में दर्ज हुए।

पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि मोहल्ला कटरा चन्दना में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में शासन द्वारा जारी कोविड-19 गाइड लाइन्स का उलंघन करते हुए काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा की गयी। इसमें प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमति का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान न तो किसी के द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया और न ही सामाजिक दूरी का पालन हुआ है। स्थानीय एलआईयू की रिपोर्ट में कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ओवैसी ने अपने वक्तव्य में तमाम साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए भड़काऊ भाषण दिये गये।

रामस्नेही घाट में प्रशासन की ओर हटाये गए 100 वर्ष पुरानी मस्जिद को लेकर ओवैसी ने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया है।

ओवैसी ने अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के विरुद्ध भी अभद्र एवं निराधार टिप्पणी की गयी। इस प्रकार से ओवैसी एवं आयोजक मण्डल द्वारा आयोजन की शर्तों का एवं कोविड-19 के प्रोटोकॉल का स्पष्ट उल्लंघन किया गया।

साम्प्रदायिक सौहार्द खराब करने का पूर्णतः प्रयास किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में असदुद्दीन ओवैसी और आयोजक मण्डल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।