पोर्न फिल्म केस: गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका हुई खारिज, किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी

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गहना वशिष्ठ की जमानत

पोर्न फिल्म बनाने से जुड़े केस में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। गहना पर महिलाओं को पोर्न फिल्मों में एक्टिंग के लिए धमकी देने और पैसों के नाम पर उन्हें बहकाने का आरोप है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के जज जस्टिस एसके शिंदे की बेंच ने उन्हें बेल दिए जाने से इनकार कर दिया। बता दें कि मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए गहना वशिष्ठ ने उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। गहना के खिलाफ महिलाओं की निजता के हनन के लिए सेक्शन 354-C के तहत केस दर्ज किया गया है।

इसके साथ-साथ गहना के ऊपर आपत्तिजनक सामग्री बेचने के आरोप में उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 292 और 293 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। खबरों के मुताबिक, आईटी एक्ट के सेक्शन 66E, 67, 67A के तहत भी गहना वशिष्ठ को आरोपी बनाया गया है।

बता दें कि मुंबई पुलिस ने पोर्न फिल्म बनाने का रैकेट चलाने के आरोप में तीन लोगों पर केस दर्ज किया था। इसमें से एक मशहूर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा भी हैं। राज कुंद्रा को पुलिस ने 19 जुलाई को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा गया है।