रायपुर। टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को पुलिस ने शुक्रवार को उनके नाम पर एक नोटिस जारी किया है। जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें 24 मई को दिन में 12:30 बजे अपने निवास पर उपस्थित रहने कहा गया है।
सिविल लाइन टी आई की ओर से 21 मई को जारी की गई इस नोटिस में कहा गया है कि डॉ. रमन सिंह के खिलाफ अपराध क्रमांक 215 / 21 धारा 504 ,505 (1),575(1) सी, 469 ,188 आईपीसी 18 मई को दर्ज किया गया है । इस मामले में पूछताछ के लिए डॉ. रमन सिंह को 24 मई को 12:30 बजे अपने निवास पर उपस्थित रहने कहा गया है। उनसे उसमें यह पूछा गया है कि क्या टि्वटर अकाउंट आपका है। आपके टि्वटर अकाउंट का एक्सेस क्या है। आपको दस्तावेज किससे प्राप्त हुआ। इसी तरह कांग्रेस टूलकिट एक्सपोर्ट का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा अन्य आरोपित व्यक्तियों से किए गए संचार संवाद के संबंध में भी जानकारी चाही गई है।
नोटिस में यह भी कहा गया है कि आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। आप सबूतों के साथ किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप मामले के तथ्य से परिचित किसी व्यक्ति को अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे। जब आवश्यक निर्देशित हो आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आप आवश्यकता पड़ने पर मामले की जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
आप प्रकरण के सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच में किसी भी हिस्से को छुपाए बिना सभी तथ्यों को सच्चाई से खुलासा करेंगे। आप जांच के लिए ज़रूरी दस्तावेज / सामग्रियां प्रस्तुत करेंगे। आरोपित को पकड़ने में सहायता प्रदान करेंगे। नोटिस में यह भी कहा गया है कि इस नोटिस की शर्तों का पालन नहीं करने पर आपको सीआरपीसी की धारा 41 ए (तीन) और चार के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है।
एनएसयूआई अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर सिविल लाईन पुलिस ने तीन दिन पहले ही रमन सिंह और भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। 18 मई को दर्ज शिकायत पर फ़ौरन कार्रवाई करते हुए रायपुर पुलिस ने रमन सिंह को नोटिस भेज दिया है। 24 मई को पूछताछ को लेकर सियासत और भी तेज़ हो सकती है। इधर भाजपा ने पहले से ही कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।