टीका नहीं लगा है तो दिल्ली मेट्रो और बसों में नहीं कर पाएंगे सफर, जानें कब होगा लागू

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दिल्ली सीएम केजरीवाल

कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन के संभावित खतरे को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव दिया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो सेवाओं, बसों, सिनेमा हॉल, मॉल, धार्मिक स्थलों, रेस्तरां, स्मारकों, सार्वजनिक पार्कों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों के प्रवेश पर 15 दिसंबर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

इसी प्रस्ताव में उन लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया गया है, जिन्हें 31 मार्च, 2022 तक कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक मिली है। वहीं टीकाकरण कराने वालों को नकद पुरस्कार या छूट जैसे प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है।

ओमिक्रोन ने चिंता बढ़ाई

कोरोना महामारी को रोकने के लिए टीकों तक पात्र आबादी की समान पहुंच को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रोन चिंता का सबब बनकर उभरा है। सोमवार को डीडीएमए की बैठक में ओमिक्रोन पर फोकस किया गया था। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिंताजनक करार दिया है।

प्रतिबंध के प्रस्ताव पर फिलहाल चर्चा नहीं हुई और इसे डीडीएमए की अगली बैठक में लाए जाने की संभावना है। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों की पहुंच को सीमित करने के प्रस्ताव पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कई अधिकारियों ने इस प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया है।